Digital DL and RC: अब नहीं मिलेगा प्रिंटेड ड्राइविंग लाइसेंस, इस राज्य का मोटर वाहन विभाग हुआ डिजिटल, 

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Digital DL and RC: केरल के मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) कार्ड जारी करने पर रोक लगाने और पूरी तरह से Digital संस्करण में बदलाव करने के एक बड़े फैसले का एलान किया है. इस कदम का मकसद सेवाओं का आधुनिकीकरण करना और आवेदकों और विभाग दोनों के लिए उन्हें ज्यादा कुशल बनाना है.

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यह निर्णय आंशिक रूप से भारतीय टेलीफोन उद्योग (आईटीआई) लिमिटेड, जो कार्ड छापने के लिए जिम्मेदार एजेंसी है, पर 15 करोड़ रुपये बकाया होने के कारण प्रिंटिंग प्रोसेस (मुद्रण प्रक्रिया) में देरी के जवाब में आया है. हालांकि, एमवीडी अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि बदलाव का मुख्य कारण सेवाओं को सुव्यवस्थित करना, लागत कम करना और यूजर्स के लिए सुविधा बढ़ाना है.

एमवीडी के एक अधिकारी ने कहा, “बकाया के कारण छपाई में देरी एक कारण है. लेकिन जब पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम ज्यादा फायदे देता है, तो छपाई पर इतना खर्च करना गैर-जरूरी है. मुख्य लक्ष्य प्रक्रिया को सभी के लिए तेज और आसान बनाना है.”

डिजिटल डीएल और आरसी सेवाओं में बदलाव दो चरणों में होगा. सबसे पहले, डीएल की छपाई बंद कर दी जाएगी. उसके बाद आरसी कार्ड की छपाई बंद कर दी जाएगी.

Digital DL and RC के अहम फायदे 

तेजी से जारी होना है: आवेदक अपने DL को उसी दिन डाउनलोड कर सकते हैं जिस दिन वे ड्राइविंग टेस्ट पास करते हैं. बजाय इसके कि उन्हें प्रिंटेड कार्ड का इंतजार करना पड़े.

Digital DL and RC
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फास्ट वेरिफिकेशन: डिजिटल डीएल को निरीक्षण के दौरान डिजिलॉकर के जरिए दिखाया जा सकता है. जहां अधिकारी लाइसेंस की स्थिति को तुरंत वेरिफाई करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं. चाहे वह सक्रिय हो, निलंबित हो या रद्द हो. यह कुछ ऐसा है जो भौतिक कार्ड नहीं कर सकते.

कार्ड खोने का कोई जोखिम नहीं: डिजिटल कार्ड को खोने या क्षतिग्रस्त होने के जोखिम के बिना अधिकारियों के साथ साझा किया जा सकता है.

वैकल्पिक भौतिक प्रति: जो लोग मुद्रित संस्करण पसंद करते हैं, वे अभी भी क्यूआर कोड के साथ एक प्रति डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं. नागरिकों के लिए मुद्रण की सुविधा के लिए एमवीडी अक्षय केंद्रों के साथ बातचीत कर रहा है.

डिजिटल सुविधा: नकद लेन-देन की जगह UPI की तरह, डिजिटल डीएल और आरसी का इस्तेमाल सहज सुविधा प्रदान करेगा जो आखिर एक नॉर्म बन जाएगा.

लागत-प्रभावी और टिकाऊ: इस बदलाव से मुद्रण और अन्य संबंधित खर्चों की लागत कम हो जाएगी. जिससे विभाग सेवा वितरण में सुधार के लिए संसाधनों पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा.

केंद्रीय मोटर वाहन नियम 139 के तहत डीएल और आरसी के लिए डिजिटल वर्जन उपलब्ध होने के बावजूद, केरल छपे हुए कार्ड जारी करना बंद करने वाला मात्र चौथा राज्य बन जाएगा. इससे पहले सिर्फ तीन अन्य राज्यों हैं जिन्होंने पहले ही इस बदलाव को लागू कर दिया है.

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Ans: Heavy Vehicles Driving Licence: भारत में यदि आप भारी वाहन या सार्वजनिक परिवहन वाहन चलाना चाहते हैं तो आपको कॉमर्शियल वाहन लाइसेंस (सीवीएल) प्राप्त करना अनिवार्य है. यह लाइसेंस आपको अलग-अलग तरह के वाणिज्यिक वाहनों, जैसे ट्रक, बस, टैक्सी और ऑटो रिक्शा चलाने की अनुमति देता है.

 

Ans: RC. का मतलब है वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र। डी.एल. का मतलब है ड्राइविंग लाइसेंस

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